आवंटन सूची जारी
अत्यावश्यक सार्वजनिक सूचना | Urgent Public Notice
3BHK फ्लैट्स के लिए अत्यधिक फ़ॉर्म प्राप्त होने के कारण, प्रशासनिक निर्णय के तहत 3BHK श्रेणी में नए आवेदन अब बंद कर दिए गए हैं।
आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।
सीएम जन आवास योजना में अनुमोदित किए जाने वाले मकान
| उपलब्ध फ्लैट | फ़्लैट क्षेत्रफल | आवेदन दर | पंजीकरण राशि | >
|---|---|---|---|
| Studio | 459.37 sq ft | ₹3600 per Sq Ft | ₹66,000 |
| 3 BHK | 1249.47 Sq Ft | ₹3600 per Sq Ft | ₹96,000 |
✅ आवेदन समाप्त
✅ आवंटन की तिथि - 28 October 2025
✅ केन्द्रीय व राज्य कर्मचारियों, कॉर्पोरेट्स एवं प्रवासी राजस्थानवासियों के लिए 2 लाख रुपये तक की विशेष छूट।*
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आवंटन लौटरी
के द्वारा
आवेदन निर्देशिका
मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अंतर्गत विकसित, Nital Yojana एक ऐसा आवासीय प्रोजेक्ट है जो बेहतरीन लोकेशन, आधुनिक सुविधाओं और सुविचारित प्लानिंग का संगम है। यहाँ रहने वालों को न सिर्फ आरामदायक घर मिलते हैं, बल्कि एक बेहतर जीवनशैली का अनुभव भी मिलता है।
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📍 1. उत्कृष्ट स्थान (Prime Location)
Nital Yojana को जयपुर के सबसे तेज़ी से विकसित हो रहे क्षेत्र Vatika Infotech City, Jaipur–Ajmer Expressway पर विकसित किया जा रहा है। परियोजना की लोकेशन अपने आप में इसकी सबसे बड़ी विशेषता है —
•120 फीट चौड़ी मुख्य सड़क पर स्थित।
•पास में ही बन रही है European Theme High Street Market, जो एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र होगी।
•Subodh School का नया कैंपस परियोजना के ठीक सामने आ रहा है।
•40 एकड़ में फैला Central Park निकट ही स्थित है, जो हरियाली और खुला वातावरण प्रदान करता है।
•आस-पास प्रसिद्ध शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थान जैसे —
•Manipal University
•Jaipur Dental College
•Dharav High School
•D-Mart एवं Decathlon
•परियोजना के पास ही स्थित Mahindra SEZ (Special Economic Zone) क्षेत्र को अतिरिक्त बढ़त देता है —
•रोजगार एवं व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि
•संपत्ति मूल्य में वृद्धि की संभावनाएँ
•कार्यस्थल के नज़दीक रहने की सुविधा
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🏢 2. परियोजना का स्वरूप (Project Configuration)
Nital Yojana में कुल 3 ब्लॉक प्रस्तावित हैं — Block A, Block B और Block C, जिन्हें आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है।
•Block A
•Ground एवं First Floor: आधुनिक Commercial Shops
•Second Floor से 13th Floor तक: कुल 156 Studio Flats
•Block B और Block C
•कुल 396 विशाल 3BHK Flats, जो आधुनिक परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं।
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🏞️ 3. आधुनिक सुविधाएँ (World-Class Amenities)
परियोजना में न सिर्फ आवास, बल्कि एक सम्पूर्ण जीवनशैली प्रदान करने का लक्ष्य है।
•Basement: Badminton Court
•Ground Floor: Multipurpose Hall with Lawn एवं Kids Play Area
•19th Floor: Premium Clubhouse जिसमें —
•Yoga & Aerobics Studio
•Gym
•Indoor Games Zone
•Ladies Lounge
•Senior Wellness Hub
•Terrace Floor:
•Multi Sports Arena
•Swimming Pool
•Open-to-Sky Café
•Pet Park
•Open Kids Play Area
यह विशेषताएं नितल योजना को एक सामर्थ्यशाली आवासीय इमारत बनाती हैं और निवासियों को आरामदायक और आनंददायक रहने का अनुभव प्रदान करती हैं।
- मुख्यमंत्री आवासीय योजना 2015 के प्रावधान 3ए-लॉटरी से आवंटित पात्र सफल आवेदकों का विवरण विकासकर्ता द्वारा मय वांछित दस्तावेज क्षेत्रीय जोन-उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करवाया जावेगा। विकासकर्ता द्वारा आवंटित फ्लैट का विकयपत्र निष्पादित करवायी जावेगी।
- नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर, राजस्थान के आदेश दिनांक 20.02.2018 के क्रम मे प्राप्त आवेदनो में से लॉटरी के माध्यम से आवंटन किये जाने के पश्चात, आवंटन से शेष आवासों का आवंटन “पहले आओ पहले पाओ के आधार पर विकासकर्ता द्वारा किया जावेगा।
- राजस्थान रेरा प्राधिकरण में योजना का रेरा में पंजीयन करवाया जा चुका है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर RAJ/P/2025/4228 है जो जरिये NITAL INFRA PROJECTS LLP द्वारा करवाया गया है।
- नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा इस संबंध में जारी विभिन्न पॉलिसी आदेश, परिपत्र इत्यादि के उक्त योजना के आवंटन में लागू रहेंगे।
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो। आवेदक की आयु आवेदन करने की तिथि से 18 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य है।
- आवेदन फार्म में आवेदक को अपना स्वयं का आधारकार्ड का अंकन करना अनिवार्य है। यदि आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा। आधार कार्ड आने पर उसका नंबर अपडेट कराना होगा।
- आवेदक स्वंय एवं उसकी / उसके पत्नी/पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (जिसकी आबादी 1,00,000 से अधिक हो) मे कोई आवासीय भूखण्ड/मकान/फ्लैट (लीजहोल्ड/फ्री होल्ड पर) नही होना चाहिए।
- जयपुर विकास प्राधिकरण से आवेदनकर्ता के नाम से गत 10 में कोई मकान अथवा भूखण्ड रियायती दर पर प्राधिकरण द्वारा आवंटित नहीं हुआ हो। यदि गत 10 वर्ष में आवेदक ने आवंटन करवाकर फ्लैट् का विक्रय कर दिया है तो आवेदन का पात्र नहीं है।
- नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार के नोटिफिकेषन क्रमांक एफ. 18(36)यूडीएच/एनएएचपी/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 03.04.2017 के अनुसार कमजोर आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) एवं अल्प आय वर्ग (एलआईजी) आवेदक की वार्षिक आय, फ्लैट् का क्षेत्रफल इत्यादि निम्नानुसार निर्धारित की हुई हैः-
| क्र.सं. | विवरण | कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी | अल्पआय वर्ग (LIG) श्रेणी |
|---|---|---|---|
| 1 | योजना में फ्लैटों की संख्या | 156 | 396 |
| 2 | योजना में फ्लैटों का क्षेत्रफल सुपर बिल्टअप एरिया | 459 वर्गफीट (लगभग) | 1249 वर्गफीट (लगभग) |
| 3 (i) | परिवार की प्रतिवर्ष की आय सीमा (रूपये) | 3,00,000 /- तक प्रतिवर्ष | 3,00,000 /- से 6,00,000 /- तक प्रतिवर्ष |
| 3 (ii) | फ्लैट की आवंटन दर रूपये प्रति वर्गफीट (सुपर बिल्टअप एरिया पर) | 3600 /- प्रति वर्गफीट | 3600 /- प्रति वर्गफीट |
| 3 (iii) | पंजीकरण राशि प्रति फ्लैट | 30,000 /- | 50,000 /- |
- पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र मय पंजीकरण राषि निर्धारित समय तक नितल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एलएलपी, प्लॉट संख्या ए-5, पाँचवीं मंजिल, दुकान संख्या 40, सनी मार्ट, मानसरोवर, जयपुर-302020 में जमा कराना होगा।
- इस योजना के अंतर्गत पंजीरकण राषि श्रेणी अनुसार डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक द्वारा प्रत्येक आवेदन से “NITAL INFRA PROJECTS LLP NITAL COLLECTION A/C” (जयपुर मे देय) के नाम से जमा करानी होगी। जो कि NITAL INFRA PROJECTS LLP के ऑफिस प्लॉट संख्या ए-5, पाँचवी मंजिल, दुकान संख्या 40, सनी मार्ट, मानसरोवर, जयपुर- 302020 में आवेदन पत्र के साथ जमा करानी होगी।
- आवेदक के स्वयं के परिवार की मासिक सकल आय (पति, पत्नी एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष 2025-26 (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक) के आधार पर होनी चाहिए। आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की सकल मासिक आय के आधार पर की जाएगी। कुल आय में सभी स्त्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी।
- आवेदनकर्ता जो आयकर विवरणिका भरते हैं उन्हें आई.टी.आर की प्रति/फार्म 16 तथा पैनकार्ड का विवरण भी आय प्रमाण पत्र में अंकित करना होगा।
- निर्धारित प्रपत्र में ही तैयार किया गया आय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। वेतन स्लिप एवं अन्य प्रपत्र मान्य नही होंगे, ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।
- योजनाओं में उपलब्ध फ्लैट्स की संख्या में कमी/वृद्धि की सूचना विकासकर्ता की वेबसाईट पर अथवा जरिये विज्ञप्ति समाचार पत्रो में प्रदर्शित की जावेगी। सफल आवंटी द्वारा आवंटित फ्लैट् का क्षेत्रफल घोषित क्षेत्रफल से अधिक होने की दशा में अधिक क्षेत्रफल की राशि देय होगी।
- मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 की नीति के प्रावधान 3 (।) के तहत्, आवास की बिक्री मूल्य निर्धारण का अधिकार विकासकर्ता को प्राप्त है। इस नीति के तहत् विकासकर्ता द्वारा निर्धारित दर 3600/- रूप्ये प्रति वर्गफीट है।
- जीएसटी एवं अन्य कर (Taxes) फ्लैट् के विक्रय मूल्य से अलग देय होगा।
- योजनाओ में आवेदन के लिए फ्लैट में विभिन्न श्रेणियो मे आरक्षण निम्नानुसार किया जावेगा। आवेदक किसी एक श्रेणी मे ही आवेदन कर सकता हैः-
| राजस्थान सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी | अनु. जनजाति | अनु. जाति | विकलांग | अधिस्वीकृत पत्रकार | सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल हैं) | अनारक्षित श्रेणी | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शहीद सैनिक की विधवा या शहीद की आश्रित | सैनिक विकलांग | अन्य सैनिक | ||||||
| 10% | 6% | 9% | 5% | 2% | 10% | 10% | — | 58% |
- आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष फ्लैटो का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदकों को किया जावेगा
- राज्य सरकार/उपक्रमों / राजकीय कम्पनियों की नियमित रूप से चयनित कर्मचारी जो कि वर्तमान में प्रोबेशन पर है वे भी इस हेतु पात्र होंगे, बशर्त कि आवेदक स्वयं की तथा पति/पत्नि एवं आश्रित की आय के आधार पर निर्धारित श्रेणी/श्रेणियों के अनुसार पात्रता रखता हो।
- जो व्यक्ति राजस्थान सरकार/राजकीय विश्वविद्यालय/राज्य के स्थानीय निकायों व राजस्थान सरकार के उपक्रमों के अधीनस्थ कार्यरत हैं उन्हीं को राज्य कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा। ऐसे व्यक्तियो को अपने नियोजक / विभागाध्यक्ष का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। केन्द्रीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आरक्षित फ्लैटों के लिये आवेदन हेतु पात्र नही होंगें।
- अनु. जाति/अनु. जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है, जो राजस्थान की जनगणना मे अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। ऐसे व्यक्तियो को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- विकलांग व्यक्ति वे हैं, जो शारीरिक अयोग्यता के कारण विकलांग हो चुके है. तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र ही मान्य होगा।
- अधिस्वीकृत पत्रकार वे है, जिन्हे राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई हो।
- सैनिक का अर्थथल, जल, वायुसेना (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी. एफ.) में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके परिवार में पति, पत्नी/पुत्र व उस पर आश्रितों से है।
- आवेदक जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है उस परिवार से केवल मात्र एक आवेदक ही आवेदन कर सकता है।
- सैनिक कोटे मे आरक्षित फ्लैटों हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नहीं होगा।
- सैनिक को पूर्व में किसी यू.आई.टी./जविप्रा की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई फ्लैट् आवंटन होने की स्थिति में वह/परिवार का सदस्य फ्लैट् आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- मृतक सैनिक के परिवार से केवल परिवार का एक ही सदस्य आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में आवेदनपत्र निरस्त कर दिये जावेगें।
- सैनिक कोटे में आरक्षित फ्लैट् हेतु आवेदक को परिशिष्ठ प्रारूप अनुसार 50/-रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त शपथपत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।) के लिये आरक्षित फ्लैटों का आवंटन उनके मध्य निम्नांकित प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा। इसके लिये सम्बन्धित श्रेणी सम्बन्धी प्रमाणपत्र लगाया जाना आवश्यक है। (अ) उन सैनिकों की विधवाये एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुये हुई हो। (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी. एफ.) (उन कार्मिकों की विधवाएं एवं आश्रित जिनकी मृत्यु ड्यूटी निष्पादन के दौरान हुई हो।) (ब) विकलांग सैनिक (बी.एस एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर. पी.एफ.) (स) अन्य सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस एफ एवं सी.आर.पी.एफ.) (द) निर्मित आवासो में सुपर बिल्ट अप क्षेत्रफल निम्न प्रकार हैः-
| विवरण | कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी | अल्प आय (LIG) श्रेणी |
|---|---|---|
| निर्मित सुपर बिल्टअप एरिया | 42.68 वर्गमीटर (लगभग) | 116.07 वर्गमीटर (लगभग) |
| निर्मित कारपेट एरिया | 22 वर्गमीटर (लगभग) | 59.95 वर्गमीटर |
- निर्मित क्षेत्रफल के फ्लैट्स का प्लिन्थ एरिया, कॉमन सुविधा यथा लॉबी आदि का समानुपातिक क्षेत्रफल एव बालकानी का 50 प्रतिशत क्षेत्रफल सम्मिलित है।
- आवेदनकर्ता आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करे कि बैंक खाता आवेदक के स्वयं के नाम होंवे एवं आवेदनकर्ता का बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी कोड सही व स्वयं के नाम से चालू स्थिति में हो। संयुक्त नाम से खाता संख्या मान्य नहीं होगा।
- लॉटरी में एक से अधिक योजनाओं में फ्लैटों के लिए सफल होने पर उच्चत्तम (प्रथम) वरीयता वाले फ्लैट् का आवंटन किया जावेगा।
- राज्य सरकार या स्थानीय निकाय समय-समय पर जो भी कर/किराया आदि तय करती हैं वह इस आवंटन पर भी लागू होगा। आवंटी पर राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय- पर प्रसारित नियम/आदेश भी लागू होंगें।
- योजनाओं में उपलब्ध फ्लैट् की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। जिसकी सूचना विकासकर्ता की वेबसाईट पर अथवा जरिये विज्ञप्ति समाचार पत्रो में प्रदर्शित की जावेगी।
- आवेदक आवेदन करते समय अपना नाम (जैसा बैंक खाते में हो), बैंक खाता संख्या (पूर्ण अंको सहित) तथा IFSC Code, बैंक का नाम एव ब्रांच का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। संयुक्त नाम से खाता मान्य नहीं होगा।
- आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन करने के पश्चात लॉटरी से पूर्व आवेदन-पत्र आहरित (वापस) नहीं लिया जा सकेगा। अतः आवेदनकर्ता से अपेक्षित है कि आवेदन निश्चित होने के पश्चात ही आवेदन किया जावे।
- एक से अधिक आई.डी. से आवेदन करने, एक से अधिक खाता संख्या से आवेदन करने तथा एक से अधिक मोबाइल नम्बर से आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगें तथा सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेंगी।
- यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप न किया गया हो।
- आवेदक द्वारा निर्धारित आरक्षित श्रेणी हेतु प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किये जाने पर। आवेदन पत्र मे गलत तथ्य (यथा मोबाईल नम्बर एवं बैंक खाता संख्या व आई.एफ.सी. कोड इत्यादि देने पर)।
- अवयस्क व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर।
- संयुक्त नाम से आवेदन करने पर।
- राज्य सरकार के आदेशो के अनुसरण में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी फ्लैट्रो के आवंटन के संबंध में राज्य सरकार की मंशा सही एवं पात्र व्यक्तियो को उचित कीमत पर आवास सुविधा उपलब्ध करवाने की है, जिसके लिए आवेदकों द्वारा आवेदन फार्म में स्वयं का सही तथ्यात्मक एवं विधि सम्मत् विवरण दिया जाना आवश्यक है।
- लॉटरी के पश्चात लॉटरी में सफल आवेदकों के पात्रता की जांच संबंधित विकासकर्ता द्वारा की जावेगी। जिसमें गलत तथ्य पाये जाने पर लॉटरी में आंवटित फ्लैट् निरस्त कर दिया जावेगा।
- यदि गलत तथ्यों के आधार पर आवेदक यदि फ्लैट् आवंटन करदाने मे सफल हो जाता है एवं आवंटन जारी होकर फ्लैट् की कीमत जमा त्रश्चात भी यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो विकासकर्ता/उपायुक्त द्वारा आवंटी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर आवंटी के गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन का दोषी पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर जमा सम्पूर्ण राशि जब्त कर फ्लैट् का कब्जा विकासकर्ता द्वारा ले लिया जावेगा।
- सफल आवेदकों द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर पूरा भुगतान न किये जाने की स्थिति में आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा। जमा राशि बिना ब्याज निर्धारित रद्दकरण प्रभार काटकर लौटाई जाएगी। फ्लैट् रद्द करने के मामले में राशि वापस प्राप्त करने हेतु निम्न दस्तावेज प्रस्तुत होगें। 1. मूल आवंटन/मांग पत्र। 2. बैंक विवरण की प्रति। 3. आवासीय पता परिवर्तन की स्थिति में आवास प्रमाण।
- विकासकर्ता द्वारा निकाली जाने वाली आवेदन मे क्षेत्रीय उपायुक्त जोन जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाएगा। जो आवेदन की प्रक्रिया में उपस्थित रहेंगे।
- योजना में फ्लैट् की आवेदन निकालते समय कुल फ्लैट्स की संख्या का 10 प्रतिशत वरीयता के अनुसार प्रतीक्षा सूची में निकाली जावेगी। आवेदन में सफल आवेदक को आवंटित फ्लैट् की राशि समय पर जमा नही कराने अथवा आवेदन निरस्त कराने की दशा मे वरीयता के आधार पर आवंटित किये जा सकेगे।
- आवेदन में सफल हुए आवेदक निम्नलिखित प्रमाणपत्र / दस्तावेज आवेदन की तिथि से 10 दिवस के अन्दर अन्दर सम्बन्धित विकासकर्ता के कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक होगा अन्यथा लॉटरी मे खुले फ्लैट् का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
1. शपथपत्र (निर्धारित प्रपत्र में) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र (समस्त आवेदकों के लिए),
2. जन्मतिथि का प्रमाणपत्र (वोटर आई.डी. आधारकॉर्ड/ड्राइविंग लाईसैंस/ पासपोर्ट/अंकतालिका आदि में से कोई भी)
3. आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति/यदि आधार कार्ड ना होने की स्थिति में आधार कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा। आधार कार्ड आने पर उसका नम्बर प्राधिकरण के जोन कार्यालय में अपडेट कराना होगा। (समस्त आवेदकों के लिए)।
4. सकल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2020-21 को प्रमाणपत्र (बिना कटौती के). (स्वयं, पति/पत्नी एवं आश्रित की आय को सम्मलित करते हुए), (समस्त आवेदकों के लिए)
5. आरक्षित फ्लैटों के सफल आवंटी को संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी की प्रमाणित/ सत्यापित प्रति यथा Govt. प्रमाणपत्र Employee/SC/ST/Handicap/Accredited Journalist/Soldier - विकासकर्ता द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने के उपरान्त पात्र आवेदको को मांगपत्र जारी किये जायेंगे।
- पात्र आवेदन को निर्धारित राशि आवंटन मांगपत्र जारी होने की तिथि से निर्धारित समय में चैक / बैकड्राफ्ट/ NEFT/RTGS द्वारा विकासकर्ता के खाते NITAL INFRA PROJECTS LLP NITAL COLLECTION A/C में निम्नलिखित भुगतान अनुसूची के अनुसार जमा करानी होगी।
लॉटरी में असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफण्ड ऑनलाईन बैंकिंग चैक के माध्यम से या अन्य माध्यम से आवेदक द्वारा भरे गये आवेदन फार्म के बचत खाता संख्या व आई.एफ.एस.सी. कोड में NEFT/चैक/बैकड्राफ्ट के माध्यम से आवेदको को सम्पूर्ण पंजीकरण राशि ड्रॉ के एक माह के अन्दर बिना ब्याज के विकासकर्ता द्वारा हस्तान्तरित की जावेगी।
- विकासकर्ता द्वारा विक्रयपत्र निष्पादित करवाया जायेगा।
- आवंटित फ्लैट् का विकासकर्ता द्वारा आवंटी के नाम आवंटित फ्लैट् का आवंटन पत्र तैयार कर उपलब्ध करवाया जावेगा।
- आवंटनकर्ता द्वारा आवंटियों को लिखित में विक्रयपत्र निष्पादन की सूचना, देय स्टाम्पस की राशि, नियमन राशि इत्यादि का विवरण अवगत कराते हुए पत्र भेजा जावेगा।
- आवंटी को विक्रय पत्र पंजीयन का खर्च स्वयं वहन करना होगा। आवंटनकर्ता विक्रय पत्र पंजीयन की शर्तों से बाध्य रहेगा।
- राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को सम्पति पर समस्त करो का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पतिकर, नगर निगम कर, विकास कर, लीज राशि इत्यादि।
- राजस्थान सरकार नगरीय विकास के आदेश दिनांक 23.02.2016 के अनुसार आवंटित फ्लैट् का आवंटी द्वारा 10 वर्ष की अवधि तक विक्रय अथवा हस्तातरण नहीं किया जा सकता है अतः विकासकर्ता द्वारा भी हस्तान्तरण नही किया जावेगा। ऐसे प्रकरण ध्यान में आने पर आवंटी को सुनवाई का अवसर देकर आवंटन रद्द कर फ्लैट्का कब्जा विकासकर्ता अथवा स्थानीय निकाय (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा ले लिया जावेगा।
- आवंटन में प्राप्त फ्लैट् केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेगा। आवास में आवंटी किसी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण नहीं करा सकेगा एवं न ही अन्य कोई अनाधिकृत/वाणिज्यिक उपयोग करेगा इस प्रावधान का उल्लघंन करने पर राज्य सरकार/स्थानीय निकाय को आवास का आवंटन निरस्त करने के समस्त अधिकार
होगें। - आवासीय इकाई (फ्लैट) से संबंधित सामान्य क्षेत्रो के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओ जैसे जीना, आहाते की दीवार, लिफ्ट, बगीचे, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख-रखाव के लिये प्रत्येक आवंटी को आवंटियो की एक पंजीकृत संस्था का सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस संस्था का गठन राजस्थान सरकार के नियमों तथा उपनियमों के अनुसार होगा। आवासों का कब्जा इसी शर्त पर दिया जावेगा एवं
उपरोक्त नियमों का पालन किया जावेगा। रख रखाव का खर्चा सोसाईटी के माध्यम से आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। भविष्य मे सोसाईटी द्वारा नियमित रख-रखाव तथा सोसाईटी या मेंटीनेंस एजेंसी द्वारा जो भी मासिक मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा कराई जावेगी। सोसाईटी का गठन संबंधित विकासकर्ता द्वारा आवंटियो से समन्वय कर करवाया जायेगा। - फ्लैट् का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि मे फ्लैट् मे निवास अनिवार्य होगा अन्यथा विकासकर्ता राज्य सरकार/स्थानीय निकाय को ऐसे फ्लैट्स का आवंटन निरस्त करते हुए कब्जा स्वतः प्राप्त कर अन्य पात्र व्यक्तियो को आवंटन का पूर्ण अधिकार होगा।
- लॉटरी तिथि से पूर्व आवेदन के लिए उपलब्ध फ्लैट् की संख्या में कमी अथवा बढ़ोतरी की जा सकती है।
संदेश
आवेदन समाप्त
परियोजना स्थल
प्रमुख संस्थानों से दूरियां: